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1 नवंबर 2025 से बदल रहे हैं बैंकिंग, नॉमिनेशन और पेंशन से जुड़े ये 4 बड़े नियम, जानें आप पर क्या होगा असर?

1 नवंबर 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर बैंक ग्राहकों, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे।

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। 1 नवंबर 2025 से बदल जाएंगे बैंकिंग और वित्तीय नियम: जानिए कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे आपके पैसों पर असर डालने वाले हैं। भारत में 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर हर बैंक ग्राहक, पेंशनभोगी और क्रेडिट-कार्ड यूज़र पर पड़ेगा। सरकार ने इन्हें Banking Laws (Amendment) Act 2025 के तहत लागू करने का फैसला किया है।

1. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की समय सीमा बदल रही है। सभी पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहे। वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए विशेष सुविधा: 80 वर्ष से अधिक के पेंशनभोगियों के लिए प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दी गई है।सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे गंभीर रूप से बीमार या शाखा आने में असमर्थ पेंशनभोगियों को विशेष सुविधा दें, जिसके तहत बैंक कर्मी उनसे मिलकर उनका जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करेंगे।

2. बैंक खाते में मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा

बैंक खातों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे ग्राहकों को अपनी जमा राशि के लिए नॉमिनेशन को लेकर अधिक लचीलापन मिलेगा|अब आप अपने बैंक खाते या जमा राशि के लिए 4 लोगों को नॉमिनी रख सकते हैं। पहले केवल एक या दो नॉमिनी ही रखे जा सकते थे।ग्राहक अब यह भी तय कर सकते हैं कि इन चारों नॉमिनी में से प्रत्येक को जमा राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा (उदाहरण के लिए: 25-25 प्रतिशत)। इससे क्लेम में होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।

3. बैंक लॉकर के लिए क्रमिक नामांकन (Sequential Nomination)

बैंक लॉकर सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए भी नॉमिनेशन में बदलाव किया गया हैसीरियल नॉमिनेशन: ग्राहक अब क्रमिक नामांकन के तहत यह तय कर सकते हैं कि लॉकर होल्डर की अनुपस्थिति में लॉकर का एक्सेस सबसे पहले किस व्यक्ति के पास होगा।सरकार का मानना है कि यह बदलाव लॉकर से जुड़े विवादों और क्लेम में होने वाली देरी को कम करेगा।

4. पेंशन स्कीम स्विच करने की अंतिम तिथि में बदलाव (सरकारी कर्मचारी)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम से जुड़े नियम में एक महत्वपूर्ण तारीख बदली गई हैकेंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।कर्मचारी अब 30 नवंबर 2025 तक पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। इन सभी बदलावों से वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ने और ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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