नई दिल्ली, रफ्तार। बर्थडे, शादी समारोह या अन्य विशेष मौके पर किसी को गिफ्ट मिलना आम बात है। हालांकि, टैक्स नियम चिंता बढ़ा देते हैं। कोई दोस्त या रिश्तेदार महंगा गिफ्ट दे तो टैक्स (Gift Tax in India) देना पड़ सकता है। इसका असर उन लोगों पर अधिक पड़ता है, जो अक्सर महंगे गिफ्ट देते या लेते हैं।
ITR फाइल करते समय गिफ्ट्स की दें जानकारी
गिफ्ट टैक्स नियमों के तहत कुछ गिफ्ट पर टैक्स (Tax on gifts) देना पड़ेगा। दरअसल, गिफ्ट को अन्य स्रोतों से आय (Income from other sources) माना जाता है। इन पर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टैक्स लगाया जा सकता है। टैक्सपेयर को रिटर्न (ITR) फाइल करने के दौरान इन सभी गिफ्ट की जानकारी देनी होती है।
कौन-से गिफ्ट पर देना होगा टैक्स?
एक साल में किसी एक शख्स से 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिलता है तो उस राशि पर टैक्स देना होगा। यह 50 हजार रुपए से अधिक है। किसी दूर के रिश्तेदार या दोस्त से गिफ्ट मिलता है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा। विज्ञापन या प्रचार के लिए गिफ्ट मिलता है तो उसकी कीमत आपकी आय में जुड़ेगी, जिस पर टैक्स लगेगा।
इन परिस्थितियों में नहीं लगेगा टैक्स
पारिवारिक रिश्ते जैसे पति और पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी और बच्चों से मिले गिफ्ट पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। शादी या धार्मिक कार्यक्रमों के विशेष मौके पर मिले गिफ्ट पर 3 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या सरकार द्वारा सम्मानित होने पर मिले गिफ्ट भी टैक्स फ्री होते हैं।
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