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Thursday, March 19, 2026
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Income Tax: घर खरीदारों को बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने TDS कटौती को लेकर जारी किया यह आदेश

Income Tax Order: आयकर विभाग से मिले नोटिस मामले में अब घर खरीदने वालों को राहत मिली है। 10 दिन पहले विभाग ने टीडीएस कटौती के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली, रफ्तार। आयकर विभाग ने देशभर के लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। 23 अप्रैल को जारी सर्कुलर के तहत संपत्ति बेचने वाले विक्रेता 31 मई तक पैन और आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। इससे घर खरीदने वालों को कर कटौती (TDS) के खिलाफ आयकर विभाग से मिले नोटिस से राहत मिली है। बता दें, आयकर विभाग ने बीते एक साल में देशभर के 16,500 घर खरीदारों को नोटिस भेजकर खरीदी संपत्ति पर अतिरिक्त टीडीएस काटे जाने की बात कही थी।

1 फीसदी TDS काट कर सरकार को देना होता है

विभाग ने नोटिस में कहा था कि विक्रेताओं के पैन इन एक्टिव होने के बाद कम टैक्स काटा गया है। अब आयकर विभाग ने संपत्ति विक्रेताओं के पैन इन एक्टिव होने के कारण सोर्स पर कर कटौती के लिए इन एक्टिव मांग नोटिस जारी होने वालों को राहत दी है। नियमों के मुताबिक, खरीदी जा रही संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक होने पर खरीदार को विक्रय मूल्य का एक फीसदी TDS काट कर सरकार को जमा करना होता है।

पैन न होने या इन एक्टिव रहने पर 20% तक TDS

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, संपत्ति बेचने वाले का पैन नहीं होने या फिर पैन इन एक्टिव होने पर TDS रेट बढ़कर 20 फीसदी हो जाता है। एक जुलाई 2023 से लागू नियम के अनुसार, पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन इन एक्टिव माना जाता है। ऐसे में जिन घर खरीदारों को पैन की वैलिडिटी और आधार के साथ इसे लिंक होने की जानकारी नहीं थी या वे इसे वेरिफाई नहीं करा सके और एक फीसदी की दर से TDS कटा, उन्हें TDS शॉर्ट डिडक्शन मिले हैं। इसमें विक्रेता के पैन के इन एक्टिव होने के हालात में अतिरिक्त 19 फीसदी भुगतान की मांग की गई है।

पांच माह में 16,439 खरीदारों को शॉर्ट डिडक्शन नोटिस जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक जुलाई 2023 से 10 जनवरी 2024 के बीच 16,439 खरीदारों को शॉर्ट डिडक्शन नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिस की वजह संपत्ति विक्रेताओं का पैन कार्ड निष्क्रिय होना है। बता दें, 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्तियों की खरीदारी पर 19 फीसदी के शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस हर घर खरीदार के लिए कम-से-कम 9.5 लाख रुपए होता है। दरअसल, संपत्ति का दाम जितना अधिक होगा, टीडीएस शॉर्ट डिडक्शन उतनी ही अधिक होगी।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

इस मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग द्वारा विक्रेता की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि वह पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं, न की खरीदारों पर अतिरिक्त टीडीएस का बोझ डाला जाए। निर्धारित तिथि तक पैन और आधार लिंक नहीं होने पर विक्रेता को नोटिस भेजा जाना चाहिए। विभाग ने जिनको नोटिस भेजा है, उसे वापस ले लिया जाए।

कई खरीदार पहुंच गए थे अदालत

आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने के बाद कई घर खरीदार कोर्ट पहुंच गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा है कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया। अब नए आदेश से इन लोगों को अतिरिक्त टीडीएस के बोझ एवं कानूनी लड़ाई से राहत मिलेगी।

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