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Tuesday, March 10, 2026
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ITR: 31 मई से पहले करें अपना PAN और आधार लिंक, नहीं तो उठाना पड़ेगा भारी खामियाज़ा

CBDT ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि उन्हें शिकायत मिल रही थीं कि उन्हें TDS डबल रेट पर भरना पड़ रहा था। इसकी वजह थी कि लोगों ने 1 अप्रैल 2023 तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं करवाया था।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने अधिसूचना जारी करने हुए टैक्सपेयर्स को 31 मई तक अपना पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनकम टैक्स विभाग ने पोस्ट करते हुए लिखा कि TDS में ज्यादा कटौती से बचने के लिए इस PAN को आधार से लिंक करवाना जरूरी है।

क्या कहा ट्वीट में?

इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में टैक्सपेयर्स से गुजारिश की कि 31 मई 2024 से पहले वे अपना PAN आधार कार्ड से लिंक करवा लें। 31 मई तक अगर वे लिंक करवा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा TDS नहीं कना होगा।

लिंक ना करवाने पर क्या होगा?

अगर PAN को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया गया तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय भारी खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 31 मई तक लिंक ना होने पर लोगों को ज्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा।

क्यों है लिंक करवाना जरूरी?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत, 1 जुलाई 2017 तक जिन भी लोगों को PAN जारी हो चुका है, साथ ही जो आधार कार्ड धारक है, उन्हें फॉर्म भरना होगा। 23 अप्रैल 2024 को CBDT ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि उन्हें शिकायत मिल रही थीं कि उन्हें TDS डबल रेट पर भरना पड़ रहा था। इसकी वजह थी कि लोगों ने 1 अप्रैल 2023 तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं करवाया था। ऐसी सूरत में लोगों को टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस दिया जा रहा था कि वह कम टैक्स भर रहे हैं।

कैसे करवाएं लिंक?

-सबसे पहले इनकम टैक्स फायलिंग के पोर्टल पर जाएं और लिंक आधार प क्लिक करें।

-इसके बाद अपना PAN और आधार की डिटेल्स को भरें।

-इन डिटेल्स में आपका PAN नंबर, आधार नंबर, आधार पर नाम और मोबाइल नंबर शामिल है।

-इसके बाद लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करें।

-बता दें कि लिंक करने के लिए ₹1000 का शुल्क लगेगा।

अन्य ख़बरों के लिए क्लिक करें – www.raftaar.in

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