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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बिल्डर को चेताया : सुपरटेक की तरह गिराएंगे टावर

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के एक रियल एस्टेट डेवलपर को चेतावनी दी कि अगर हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को पार्किं ग की जगह से वंचित किया जाता है, तो उसकी परियोजना का हश्र नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावरों के जैसा हो होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ ने कहा, हम सुपरटेक की तरह टावर को ध्वस्त कर देंगे। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि रियल एस्टेट डेवलपर को सोसायटी के निवासियों के लिए कार पार्किं ग बनानी चाहिए और यह बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए आवंटित स्थान पर नहीं आना चाहिए। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, यह एक बड़ा धोखा है, इमारत गिर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को दिए एक फैसले में नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए। एडवोकेट सुमीधा राव और सुधांशु एस चौधरी ने वीडियोकॉन टॉवर ए को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों का प्रतिनिधित्व किया। टॉवर बी के निवासी भी शीर्ष अदालत में चले गए। पीठ ने कहा, दो सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता (निकुंज डेवलपर्स और अब वीणा डेवलपर्स के रूप में जाना जाता है) 227 कार पार्किं ग की मंजूरी के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। रिक्त स्थान में नगर आयुक्त का 25 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा शामिल है। इसमें आगे कहा गया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करेगा और एक महीने की अवधि के भीतर उस पर निर्णय लेगा। पीठ ने कहा, अपीलकर्ता, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि कार पार्किं ग की जगह न होने के संबंध में सहकारी समितियों की शिकायत दूर की जा सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त प्रस्ताव ऐसे एफएसआई को खरीदकर डेवलपर की कीमत और खर्च पर होगा जो कानून में अनुमत हो। प्रस्ताव का मूल्यांकन ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा लागू विकास नियंत्रण नियमों के संदर्भ में किया जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा जिसे इन कार्यवाही के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने मामले को 31 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया और ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जो उस निर्णय को दर्शाता है कि जो कानून के अनुसार प्रस्तावों पर लिया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि डेवलपर ने कार पार्किं ग के लिए बनाई गई जगह पर एक अवैध संरचना का निर्माण किया था, जिसके लिए उसने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की थी। रियल एस्टेट डेवलपर ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एन.एस. नाडकर्णी, ग्रेटर मुंबई नगर निगम की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी डेवलपर की ओर से पेश हुए। –आईएएनएस एसजीके

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