ITR Return: अपडेट आईटीआर भरने का आखिरी मौका, पढ़ लें सभी जरूरी जानकारियां

Income Tax Department : इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आईटी डिपार्टमेंट को कई टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है।
आयकर विभाग ने दिया आखिरी मौका।
आयकर विभाग ने दिया आखिरी मौका।रफ्तार।

नई दिल्ली, रफ्तार। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आईटी डिपार्टमेंट को कई टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है, जिन्होंने रिटर्न में जानकारियां गड़बड़ की या आईटीआर दाखिल नहीं किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको भूल-सुधार का आखिरी मौका दिया है। वे आईटीआर यू भरकर गलतियों को सुधार सकते हैं।

इन बातों की नहीं दी सही जानकारी

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार कई टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न में थर्ड पार्टी से मिले ब्याज और डिविडेंड इनकम की सही जानकारी नहीं दी है। कई टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल ही नहीं किया। इनकम टैक्स विभाग ने इनकी पहचान की है। इन्हें 31 मार्च तक गलतियां सुधारने का मौका भी दिया है। इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें। विभाग द्वारा टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर यह जानकारी दी जा रही है।

आईटीआर में नहीं बताए बड़े लेन-देन

आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों से ऐसे वित्तीय लेन-देन की जानकारी प्राप्त हुई है। इसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इसे आसानी से टैक्सपेयर्स देख सकते हैं। डिपार्टमेंट की कोशिश है कि लोग स्वेच्छा से टैक्स भरें और पारदर्शिता कायम रहे। असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) में दाखिल कुछ आयकर रिटर्न में यह मिसमैच दिखा है। विभाग को पता चला है कि आईटीआर में दी गई जानकारी और आईटी डिपार्टमेंट के पास मौजूद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अंतर है, इसलिए लोगों को अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका दिया है।

आईटीआर न भरने वालों के विरुद्ध जांच

बड़े वित्तीय लेन-देन करने के बाद आईटीआर न भरने वालों के विरुद्ध भी जांच की जा रही है। ई-वेरिफिकेशन स्कीम-2021 के तहत विभाग ईमेल के माध्यम से इनको सूचना भेज रही है। इनके जरिए विभाग अपील कर रहा कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल https:// eportal. incometax.gov.in के जरिए अपने एआईएस को देख लें। जरूरत पड़ने आईटीआर-यू दाखिल करें। अगर, टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उन्हें रजिस्टर करना होगा। टैक्सपेयर्स मिसमैच को ठीक करने में असमर्थ हैं तो वे अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से इनकम की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

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