Income Tax 2024: इन आसान तरीकों से ओल्ड टैक्स रिजीम में करें स्विच, ये दस्तावेज रखें साथ

Income Tax 2024 Update: मार्च आते ही टैक्स भरने की चिंता शुरू हो जाती है। इस महीने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। आप भी ITR कैलकुलेशन किए हैं और अब लग रहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम से अधिक फायदा होगा।
आयकर फॉर्म।
आयकर फॉर्म।रफ्तार।

नई दिल्ली, रफ्तार। मार्च आते ही टैक्स भरने की चिंता शुरू हो जाती है। इस महीने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। आप भी ITR कैलकुलेशन किए हैं और अब लग रहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम से अधिक फायदा होगा। अब आप टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं तो आसान से तरीके जान लें।

आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न फॉर्म किया जारी

न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बनाया गया है। मतलब आप कोई रिजीम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो अपने आप न्यू टैक्स रिजीम में चले गए हैं। फिर पुराने रिजीम सेलेक्ट करने के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। फॉर्म का नाम Form 10-IEA है। बता दें, टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया है।

फॉर्म 10-IEA भरते समय रखें ये दस्तावेज

फॉर्म 10-IEA भरने के दौरान अपने साथ दस्तावेज साथ रखने होंगे। जैसे-पैन कार्ड, इनकम टैक्स कोड, बैंक डिटेल्स के लिए पासबुक, आपके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स साथ रखना है। आपको फॉर्म भरने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। फिर आपको उसे इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करना होगा।

फॉर्म भरते समय रखें ध्यान

ओल्ड रिजीम में स्विच करते हैं तो अपनी टैक्स छूटों का लें। इसके लिए इनकम डिपार्टमेंट को आवेदन फॉर्म देना होगा।

जानें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख

10-IEA फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2024 है। 31 दिसबंर तक बिलेटेड रिटर्न के तौर पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जुर्माना भी देना होगा।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in