नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। ट्रेन में यात्रा करते समय ऐसे कई पैसेंजर होते हैं जिनके पास टिकट नहीं होता। फिर टीटी आकर उनसे सवाल जवाब करते हैं, और उन पर जुर्माना लगाते हैं। लेकिन इन सब को देखकर आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने पर कितना जुर्माना लगता है। और कौन सी सजा हो सकती है। तो चलिए इन सब से जुड़ी जानकारी जानते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं।
बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना पड़ेगा भारी
भारत में हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी के कारण उन्हें बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं तो जानबूझकर टिकट नहीं लेते। भारतीय रेल ने टिकट न लेने पर यात्रियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान बनाया है। कई लोग इसे जानते हैं तो कई इससे बेखबर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप बिना टिकट ट्रेन में पकड़े जाते हैं तो आपको 250 रुपये जुर्माना देना होता है। इसके अलावा जहां से आप चढ़े हैं और जहां तक जाना है, उन दोनों स्टेशंस के बीच का किराया भी देना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि टीटी आपको अगले स्टेशन में उतरने को कह दे।
कहां से ट्रेन पकड़ी प्रमाण न दे पाए तो…
अब अगर आपने टीटी को ये बताने में टालमटोल किया कि आप ट्रेन में कहां से चढ़े हैं तो टीटी उस स्टेशन से आपका टिकट काट सकते हैं जहां से ट्रेन चली है। इस केस में आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।
कई मामलों में लोग प्लैटफॉर्म टिकट लेकर अपने परिजन या दोस्तों को स्टेशन छोड़ने आते हैं। लेकिन ट्रेन से उतर नहीं पाते, ऐसे में उन्हें भी 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है और टीटी उनके लिए अगले स्टेशन तक का टिकट काट देते हैं।
जुर्माना भरने से इनकार करने पर…
ट्रेन पर अगर आप बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं और टीटी के आने के बाद अगर जुर्माना देने से मना करते हैं तो इस परिस्थिति में रेलवे के सेक्शन 139 के तहत जो व्यक्ति जुर्माना और किराया नहीं भरता है तो उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर ट्रेन से उतार दिया जाएगा।




