नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। अगर आपकी उम्र 18 साल से उपर है और आप वाहन चलाना चाहते हैं। तो आपको एक अहम दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जिसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL) (How to Make Driving License) कहते हैं। यह आधार कार्ड या पैन कार्ड की तरह ही एक कार्ड होता है। जिसका इस्तेमाल एड्रेस से लेकर पहचान पत्र के तौर पर किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस टू-व्हीलर और फोर व्हीलर चलाने की अनुमति प्रदान करता है। अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका चलान कट सकता है।
क्या हो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए या खराब हो जाए? ऐसी स्थिति में आपकी परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ आसान प्रोसेस बता रहे हैं। जिसकी मदद से आप Driving License बनवा सकते हैं। आइये जानते हैं कि आपका घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो करें ये काम
अगर आपका DL खो गया है तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन में जाकर DL खोने की एक FIR करानी होगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के दौरान आपको FIR की आवश्यकता होती है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस कट गया है या पुराना हो गया है तो उस कार्ड की कॉपी आपको दिखानी होगी। इसके बाद ही आपको डुप्लीकेट लाइसेंस दिया जाएगा।
डुप्लीकेट DL के लिए अप्लाई कैसे करें
सबसे पहले सड़क परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट पर सभी डिटेल भरने के बाद आपको LLD फॉर्म भरना होगा
फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकालें और उसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करें
इस फॉर्म को RTO ऑफिस में जाकर जमा कर दें।
आरटीओ ऑफिस में जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको डुप्लीकेट DL मिल जाएगा।
इस तरीके से ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन
इसके अलावा आप ऑफ लाइन तरीके से भी आरटीओ ऑफिस जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले आरटीओ ऑफिस जाना होगा और वहां पर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना होगा। आरटीओ ऑफिस में जाकर LLD फॉर्म भरना होगा और उसकी फीस आपको जमा करनी होगी। इस प्रोसेस के 30 दिनों के बाद आपको डुप्लीकेट DL मिल जाएगा।
बता दें कि, RTO ऑफिस में जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पर एक रसीद दी जाएगी। जिसे संभालकर रखना चाहिये। इस रसीद की जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ डीएल को भी ट्रैक किया जा सकता है।




