लोकसभा में वित्तमंत्री पेश करेंगी GST संशोधन बिल, पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% टैक्स

GST Amendment Bill 2023: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक- 2023 को लोकसभा में पेश करेंगी।
लोकसभा में वित्तमंत्री पेश करेंगी GST संशोधन बिल
लोकसभा में वित्तमंत्री पेश करेंगी GST संशोधन बिल

नई दिल्ली, हि.स.। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक- 2023 को लोकसभा में पेश करेंगी। इस विधेयक के पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी

इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी थी।

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की

जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी। सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधनों को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है।

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