नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। बढ़ते अनक्लेम्ड अमाउंट और बैंकों के पास 78,213 करोड़ रुपये लावारिस पड़े रुपयों को लेकर अब वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने RBI, SEBI, MCA, पीएफआरडीए, और आईआरडीए जैसें फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को पैसा उसके सही मालिक को लौटाने का निर्देश दिया है। आइए जानते है पूरा मामला?
बढ़ते अनक्लेम्ड अमाउंट को देखते हुए यानी कि, बैंकों के पास 78,213 करोड़ रुपये लावारिस पड़ी रकम पर दावा करने वालों में कोई नहीं है, ऐसे में मंगलवार को बैंकिंग रेगुलेटर्स से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिपॉजिट को उनके असली मालिकों को लौटाने की अपील की है।
बैंकों में बढ़ता जा रहा है अनक्लेम्ड अमाउंट
बता दें कि, बैंकों में बढ़ते अनक्लेम्ड अमाउंट को देखते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NRI सहित सभी नागरिकों के लिए KYC प्रोसेस को भी आसान बनाने की बात कही। ताकि, बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता आए। इससे सभी की पहुंच आसान हो और डिजिटली यह पहले से काफी अधिक बेहतर हो।
आरबीआई के नए डेटा के मुताबिक, मार्च 2024 तक बैंको में पड़े लावारिस रकम अब तक करीब 26 पर्सेंट हो गई है। जो 78,213 करोड़ रुपये है। दावा न किए गए धन में बैंकों में जमा राशि के साथ ही दावा न किए गए शेयर एवं लाभांश और दावा न किए गए बीमा एवं पेंशन कोष भी शामिल ।
कैंप लगाकर बांटे जाएंगे पैसे
इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने लावारिस पैसों को उनके सही मालिकों तक पहुंचाने आरबीआई, सेबी, एमसीए, पीएफआरडी व आईआरडीए जैसें वित्तीय नियामक को जिला स्तर पर स्पेशल कैंप लगाने का निर्देश दिया। ताकि, इसके जरिए लावारिस पैसों को उनके सही मालिकों तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा सके। इस बैठक में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास व सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे और आइएफएस सीए के अध्यक्ष राजारमन सहित IRDAI, PFRDA, IBBI और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।
जाने अनक्लेम्ड रकम का पता कैसे लगाए-
सबसे पहले आपको RBI के UDGAM पोर्टल udgam.rbi.org.in पर जाना होगा।
फिर यहा सें रजिस्टर कर क्लिक करना होगा।
फिर मांगी गई जानकारी को ठीक तरीके से दर्ज कर उसमें सारी जानकारी सही तरीके से भरना है।
फिर एक पासवर्ड सेट कर कैप्चा कोड भर देना होगा।
अब फोन पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
अब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोबारा UDGAM पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें
अकाउंट होल्डर का नाम डाल लिस्ट में दी गई बैंकों में से किसी एक को चुनें
अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट या लाइसेंस नंबर दर्ज करे।
इसके बाद सर्च बटन पर प्रेस कर देखें ।
अगर आपके नाम बैंक में कोई अन्क्लेम्ड पैसे है तो उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दे दी जाएगी।




