नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । भारत के शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते निवेशकों चिंता बढ़ी हुई है। शेयर मार्केट में जारी इस गिरावट का असर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशकों पर भी देखा जा सकता है, मुनाफे की एवज में कई फंड निगेटिव में परफॉर्म कर रहे हैं। यानी उनमें लगाने वाली रकम बढ़ने के बजाय कम हो रही है। ऐसे में बाजार के हाल देखकर कई निवेशक अपना पैसा किसी सुरक्षित जगहों पर निवेश में लगाना चाहते हैं।
वही, अगर आप भी शेयर मार्केट के जोखिमों से दूरी बनाना चाहते है और ऐसे सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, जिसमें आपको सुरक्षा के साथ-साथ फिक्स रिटर्न (Fixed Return) भी मिले तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड(Public Provident Fund) आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
PPF में फिक्स्ड ब्याज का फायदा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सरकारी योजना है, जिसके चलते ये सुरक्षित है और इसमें आप जो भी पैसा निवेश कर रहे है, उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। जो निवेशक ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते उसके बीच ये स्कीम काफी पॉपुलर है। इस स्कीम में निवेश करके आप अपना टैक्स (Tax Saving Scheme) भी बचा सकते हैं।
एक साल में ज्यादातर कितना कर सकते हैं निवेश?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर मौजूदा समय में 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा है। देश के किसी भी बैंक में जाकर या पोस्ट ऑफिस में आप अपना PPF खाता (Public Provident Fund Account) खुलवा सकते हैं। इस सरकारी योजना के तहत सालाना कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश (PPF investment) किए जा सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार इस स्कीम में एकमुश्त निवेश (lump sum investment) या किस्तों में भी निवेश कर सकते हैं।
मैच्योरिटी पर मिलेगी इतनी रकम
PPF मैच्योर होने के बाद आपको एक मोटी रकम मिल सकती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम 15 साल में मैच्योर हो जाती है। अगर आप इस स्कीम में हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी (PPF Maturity Amount 2025) पर मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से आपको गारंटी के साथ कुल 27,12,139 रुपये मिलेंगे। इस रकम में 15 सालों में आपके निवेश किए 15 लाख रुपये के अलावा 12,12,139 रुपये का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी शामिल है। बता दें कि, आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी PPF में निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खुल सकता है।
PPF को करा सकते हैं एक्सटेंड
आप चाहें तो PPF को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसमें एक्सटेंड का विकल्प भी मौजूद रहता है। इस योजना को एक्सटेंड करवाने के लिए आपको इसके मैच्योर होने से 1 साल पहले एप्लीकेशन दायर करनी होगी। बता दें, PPF अकाउंट 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड होता है और आप PPF में कितनी भी बार एक्सटेंशन करवा सकते हैं।
इस योजना पर EEE का फायदा
खात बता ये है इस योजना पर EEE लाभ भी मिलता है। PPF स्कीम EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में आती है। मतलब PPF में किए गए निवेश पर, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी रकम, तीनों पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।




