नई दिल्ली, रफ्तार। वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आपको आईटीआर फाइल करने के दौरान टैक्स देना है तो बैंक ट्रांसफर या कैश ट्रांजेक्शन के अलावा क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं।
Credit Card के जरिए पेमेंट के फायदे
टैक्सपेयर टैक्स का भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने यह सुविधा शुरू की है। क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको तुरंत पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज मिलता है। आमतौर पर चेक या बैंक ट्रांसफर के जरिए ज्यादा समय लगता है। रिवॉर्ड प्वाइंट भी मिल सकता है।
क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट के स्टेप्स
1. इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर दाखिल कर सबसे पहले टैक्स पेमेंट के लिए चालान जनरेट करें। इस दस्तावेज में टैक्स अमाउंट और चालान का सीरियल नंबर दर्ज होगा।
2. इसके बाद ‘Pay Tax’ ऑप्शन को चुनें। इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स पेमेंट के कई विकल्प दिखाई देंगे। इनमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन भी होगा।
3. आगे चालान डिटेल्स दर्ज करें।
4. इसमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन को चुन लें।
5. फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट सीवीवी कोड दर्ज करें।
6. इसके बाद क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा।
इन बातों का रखें ख्याल
क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टैक्स पेमेंट करने से पहले क्रेडिट कार्ड फीस जान लें। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज बहुत ज्यादा लगता है। ऐसे में जरूर देखें कि टैक्स देने के बाद आप आसानी से बिल का भुगतान कर सकें। वरना बाद में अधिक ब्याज दर और जुर्माना देना पड़ सकता है।
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