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Tuesday, March 24, 2026
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केन्‍द्र ने पेंशन योजना में किया बड़ा फैसला, कर्मचारियों को UPS से NPS में स्विच का दिया मौका

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को UPS पेंशन योजना से NPS में स्विच करने का एक विकल्‍प दिया है। इस बदलाव के लिए कुछ गाइडलाइंस और शर्तें लागू होंगी।

नई दिल्‍ली / रफ्तार डेस्‍क । पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने UPS पेंशन योजना से जुड़े केंद्रीय कर्मचारियों को अब NPS में स्विच करने का विकल्प देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के इस निर्णय से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो अपनी सुविधा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेंशन स्कीम बदलना चाहते हैं। यह विकल्प केवल एक बार के लिए और एक ही दिशा में दिया जाएगा। कर्मचारी रिटायरमेंट से ठीक एक साल पहले तक UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं, जबकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारी तीन महीने पहले तक इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ ही लागू होगी।

UPS से NPS में स्विच करने पर बदलेगी पेंशन की गणना

जो कर्मचारी UPS से NPS में स्विच करेंगे, उन्हें अब गारंटीड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बदले सरकार की ओर से NPS खाते में अतिरिक्त 4% का योगदान जोड़ा जाएगा। स्विच के बाद कर्मचारी को पूरी तरह NPS के नियमों के तहत ही लाभ मिलेंगे और PFRDA के “Exit & Withdrawal under NPS Regulations, 2015” लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस बदलाव की जानकारी दें, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं और समझ के अनुसार निर्णय ले सकें।

UPS से NPS में स्विच के लिए नियम

यूपीएस से एनपीएस में स्विच का विकल्प सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा के भीतर स्विच न करने वाले कर्मचारी भी UPS योजना में ही बने रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों के लिए NPS में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। स्विच न करने पर वे डिफॉल्ट तौर पर यूपीएस पेंशन योजना के तहत रहेंगे।

फैसले के पीछे क्‍या है वजह ?

केंद्र सरकार का मानना है कि UPS से NPS में स्विच करने का विकल्प पेंशन सिस्टम को अधिक सरल और लचीला बनाएगा। वित्त मंत्री ने हाल ही में संसद में जानकारी दी कि UPS के तहत कुल 7,253 दावे आए, जिनमें से 4,978 का निपटान कर भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र हैं। यह निर्णय पेंशन प्रक्रिया को बेहतर और कर्मचारियों के लिए अधिक विकल्पमय बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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