नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। हम अक्सर अपने दोस्तों या परिजनों को छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं। रेलवे के नियम के मुताबिक, स्टेशन के अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी है। अब कई बार आप सामान चढ़ा ही रहे होते हैं कि ट्रेन चल पड़ती है। अब ट्रेन का टिकट का टिकट तो आपके पास है नहीं, फिर आप क्या करेंगे?
प्लेटफॉर्म टिकट का ये यात्रा नियम
अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है और आप गलती से ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं। आप अगले स्टेशन तक उस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टीटीई के पास जाना होगा। टीटीई से अगले स्टेशन तक की टिकट बनवानी होगी। टिकट के पैसों के साथ-साथ आपको 250 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। ये सुविधा यात्रियों को छोड़ने के लिए स्टेशन आने वालों और ट्रेन से उतर नहीं पाने वाले लोगों के लिए है।
अलार्म चेन बिल्कुल न खींचें
अगर आप गलती से ट्रेन में चढ़ गए हैं तो अलार्म चेन न खींचें। रेलवे की नज़र में Chain Pulling एक बड़ा ऑफेंस है, क्योंकि इसकी वजह से ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पर असर पड़ता है। अलार्म चेन केवल तभी खींचा जा सकता है जब ट्रेन में बैठे यात्रियों को खतरा महसूस हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई इमरजेंसी हो। इसका मकसद लोको पायलट और गार्ड्स का ध्यान अपनी समस्या की तरफ खींचना होता है। किसी को छोड़ने आए हैं और टाइम पर उतर नहीं पाए, ये चेन खींचने का वैलिड कारण नहीं है। ऐसे में चेन खींचने पर आपके खिलाफ रेलवे ऐक्ट के सेक्शन 137 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें आपको एक साल की जेल या फिर 1000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
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