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बैंक शाखाओं को सशर्त संचालित करने की अनुमति, आम जनता नहीं कर पाएगी लेन देन

बिलासपुर, 20 अप्रैल(हि.स.)। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में निर्धारित अवधि तक बैंकों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। बैंकों को-मार्बिड, गर्भवती, अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किन्तु सभी बैंक एवं शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेगी। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, पी.डी.एस, केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों से संबंधित लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों की भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु सम्बन्धित शाखा प्रबंधन सम्बन्धित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त अभिलेख संधारित करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ उपेन्द्र

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