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Sunday, March 22, 2026
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नौकरीपेशा लोगों के लिए काम की खबर, इन स्टेप्स को फॉलो कर घर बैठे निकाले पीएफ का पैसा

नई दिल्ली। नौकरी छोड़ने के बाद नौकरीपेशा लोग अक्सर ईपीएफ निकासी (How to withdraw EPF) को लेकर चिंतित रहते हैं। बहुत से लोग या तो इसके बारे में नहीं जानते हैं, या वे संशय में हैं। हालांकि यह काम आपकी नियोक्ता कंपनी का एचआर संभालता है, लेकिन कई मौकों पर कंपनियां कर्मचारी को पीएफ निकालने में मदद नहीं करती हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको ईपीएफ निकासी की पूरी प्रक्रिया आसानी से समझाएंगे।

अक्सर देखा गया है कि अगर कर्मचारी किसी नोटिस की अवधि पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो कंपनी अक्सर उसे ईपीएफ निकासी (How to withdraw EPF) में मदद नहीं करती है। कई मौकों पर कंपनियां कुछ गलत कामों के चलते कर्मचारी को नौकरी से निकाल भी देती हैं। ऐसे में उन लोगों को पीएफ निकालने के लिए इधर-उधर परेशान होना पड़ता है।

देखा जाए तो पीएफ का पैसा हमेशा तभी निकाला जाना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। नई नौकरी मिली तो पैसा ना ही निकालें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी पुरानी जमा राशि पर भी 8.75% तक ब्याज मिलता है। EPFO (How to withdraw EPF) में जितना अधिक समय तक पैसा जमा रहेगा, आपको उतना ही ज्यादा ब्याज मिलेगा।

क्या है ईपीएफ?

EPF का मतलब कर्मचारी भविष्य निधि है। EPF एक प्रकार का रिटायरमेंट फंड है जिसे भारत में बहुत से लोगों ने निवेश करना शुरू कर दिया है जिसमें आपकी नियोक्ता कंपनी और आपके वेतन से एक छोटा सा हिस्सा काट लिया जाता है और भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। इसमें आपकी सैलरी का 12 फीसदी कंपनी में और 12 फीसदी आपकी जेब से ईपीएफओ (How to withdraw EPF) में जमा होता है।

कानून के मुताबिक जिस भी कंपनी में 20 या इससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उसका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आपकी सैलरी से काटे गए 12 में से 12 फीसदी आपके ईपीएफ खाते में जाएगा। लेकिन 3.67% कंपनी द्वारा EPF (How to withdraw EPF) में जाता है और शेष 8.33% EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में जाता है।

कैसे निकालें EPF का पैसा

ईपीएफ निकासी ईपीएफ फंड (How to withdraw EPF) को वार्षिकी या एकमुश्त राशि में बदलने की प्रक्रिया है। ईपीएफ का पैसा एक ईपीएफओ कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करके निकाला जा सकता है, और यह यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के जरिए भी ट्रांसफर किया जा सकता है। EPF धारक के अनुरोध पर एक सप्ताह के अंदर पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कैसे निकालें ईपीएफ का पैसा

वैसे सरकार ने ईपीएफ निकासी (How to withdraw EPF) की पूरी व्यवस्था को आसान बनाते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन, आज भी देश में कई लोग ऑफलाइन तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर अलग-अलग तरह के फॉर्म दिए गए हैं। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

वैसे पिछले कुछ सालों में सरकार ने ईपीएफ निकासी (How to withdraw EPF) की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना पीएफ पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए आपके पास UAN नंबर होना चाहिए। आपकी सैलरी स्लिप में इसका जिक्र होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले EPFO ​​की वेबसाइट पर जाकर अपना UAN नंबर चेक करना होगा।

ऐसे करें PF निकासी के लिए आवेदन

  • सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट खोलकर यूएएन की मदद से लॉगिन करें

  • इसके बाद पासबुक सेक्शन में ही आपको क्लेम का विकल्प मिलेगा

  • अगर आपका आधार कार्ड और बैंक खाता यूएएन से जुड़ा है तो आगे बढ़ें और अपना फॉर्म (फॉर्म 31, 19 और 10 सी) चुनें

  • यहां आपसे आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी, सभी कॉलम को पूरा भरें

  • अंत में आपसे पीएफ निकालने का कारण पूछा जाएगा और आप कितनी राशि निकालना चाहते हैं।

  • पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और अगले 24 घंटों में आपको सूचित किया जाएगा कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ है या नहीं। यदि क्लेम अप्रूव होता है, तो पैसा एक सप्ताह के भीतर आपके UAN से जुड़े खाते में जमा हो जाएगा।

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