Samosa
Pune News
Samosa Pune News Raftaar.in
पुणे

Pune News: समोसे से निकला कंडोम-गुटखा-पत्थर, मचा बवाल, मामले में 5 लोगों पर FIR दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। समोसा हर किसी को खाने में पसंद है समोसा मंगवाना कुछ लोगों के लिए खतरनाक बन गया जब पुणे की एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में समोसे के अंदर से कंडोम, गुटखा और पत्थर आदि निकला। यह मामला महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ का है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है।

5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की पहचान की पुष्टि की है। इनकी पहचान रहीम शेख, अज़हर शेख, मज़हर शेख, फ़िरोज़ शेख और विक्की शेख के रूप में की गई है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें समोसे की आपूर्ति करने वाली सबकॉन्ट्रैक्टिंग फर्म कंपनी के दो कर्मचारी और एक अन्य कंपनी के तीन सहयोगी शामिल हैं, इनके साथ नाश्ते में मिलावट के आरोपों के कारण पहले ही समाप्त कर दिया गया था।

कंपनी को बदनाम करने का मकसद

पुलिस ने बताया कि "पांच आरोपियों में से तीन साझेदारों ने कथित तौर पर अन्य दो कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया था कि जिस कंपनी को नया कॉन्ट्रैक मिला है, वह बदनाम हो जाए।" अधिकारियों के मुताबिक, कैटलिस्ट सर्विस सॉल्यूशंस प्रा.लि. लिमिटेड को ऑटोमोबाइल कंपनी की कैंटीन में स्नैक्स सप्लाई करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, कैटलिस्ट सर्विस ने मनोहर एंटरप्राइज़ नामक एक अन्य फर्म को समोसे के प्रावधान का उप-ठेका दिया था।

मामले का हुआ खुलासा

पुलिस ने आगे कहा, "रविवार को जांच के दौरान, मनोहर एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों से घटना के बारे में पूछताछ की गई, तो पता चला कि फिरोज शेख और विक्की शेख के रूप में पहचाने गए दो श्रमिकों ने कथित तौर पर समोसे में कंडोम, गुटखा और पत्थर भरे थे।" संदिग्धों से पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि एसआरए एंटरप्राइजेज (जिनके अनुबंध पहले मिलावट के मुद्दों के कारण समाप्त कर दिए गए थे) के कर्मचारियों ने कंपनी को आपूर्ति किए गए भोजन को बदनाम करने के इरादे से अपने दो कर्मचारियों को मनोहर एंटरप्राइजेज में भेजा था, जिसका लक्ष्य कंपनी को कलंकित करना था।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने कहा कि अन्य तीन आरोपी एसआरए एंटरप्राइजेज के साझेदार हैं, जिसे ऑटोमोबाइल कंपनी को आपूर्ति किए गए समोसे में बैंडेड पाए जाने के बाद पहले कॉन्ट्रैक से हटा दिया गया था।" पुलिस ने IPC की धारा 328 (जहर के जरिए नुकसान पहुंचाने से संबंधित) और 120बी (आपराधिक साजिश से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि घटना की अतिरिक्त जांच जारी है।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in