Rahul Gandhi
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नई-दिल्ली

Rahul Gandhi का दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा, नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की पहचान वाली पोस्ट हटायेंगे

नई दिल्ली, (हि.स.)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो 2021 के पुराना नांगल में नाबालिग लड़की की रेप और मर्डर की पहचान वाली पोस्ट को ट्विटर से हटा लेंगे। आज राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दाखिल किया गया। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी, 2024 को होगी।

सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है और याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अभी चल रही है। संतोष त्रिपाठी ने कहा कि पुराना नांगल में नाबालिग बच्ची की मौत की वजह बिजली का करंट लगना था और ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, जिससे ये कहा जा सके कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। तब कोर्ट ने पूछा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर क्या स्टेटस है तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में सनसनी नहीं फैलाना चाहती है, इसलिए इस पर वो सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है।

नाबालिग की पहचान उजागर करना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहला अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक ट्विटर पर प्रसारित करना अपराध नहीं है। तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि पहला अपराध साबित होता है कि नहीं, सवाल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का है, जिन्होंने नाबालिग की पहचान उजागर की है। ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है।

नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी

इससे पहले 23 नवंबर को सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा था कि लगभग तीन साल पहले हुई घटना पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली।

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग

इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त, 2021 को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ये कार्य किया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

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