NewsClick: प्रबीर पुरकायस्थ की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने भेजा नोटिस

New Delhi: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
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नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। प्रबीर पुरकायस्थ ने दिल्ली पुलिस की ओर से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिलीज करने की मांग की है। कोर्ट ने इस अर्जी पर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी खबर

प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। 25 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को 02 नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके पहले दोनों न्यायिक हिरासत में थे। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था

कोर्ट ने 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। तीन अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

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