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नई-दिल्ली

शाहजहां शेख के केस को CBI को सौपने के आदेश के खिलाफ ममता सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। संदेशखाली मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी सरकार ने इस मामले को लेकर तुरंत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका डाली थी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की इस याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार किया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब होगी, इसको लेकर निर्णय चीफ जस्टिस लेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख का केस सीबीआई को सौपें जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई के लिए याचिका डाली थी।

इसके लिए CJI से संपर्क करें वो ही केस को जल्दी सुनवाई के लिए फैसला लेंगे

ममता बनर्जी सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। सिंघवी ने दलील रखी थी कि इस मामले को लेकर जल्द सुनवाई की जाए नहीं तो हमे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना ने उनसे कहा कि इसके लिए CJI से संपर्क करें वो ही केस को जल्दी सुनवाई के लिए फैसला लेंगे। चीफ जस्टिस लंच के समय तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका में सुनवाई कब होनी चाहिए।

यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशो का उल्लंघन भी है

ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील रखी है, उसमे लिखा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 4.30 बजे तक का समय दिया जो कि हमारे अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने दलील दी कि गलत आरोप लगाकर संदेशखाली मामले का केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील में लिखा कि हमारी SIT इसकी सही से जांच कर रही थी। ऐसे में सीबीआई को यह मामला ट्रांसफर करना गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशो का उल्लंघन भी है। ममता बनर्जी के वकील ये दलील देते रहे कि उनकी पश्चिम बंगाल की पुलिस इसकी तेजी से जांच कर रही है।

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