नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द कर दिया है। अब इसके बाद PMLA के तहत इस मामले की जांच नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत शुरू की गई शिवकुमार के खिलाफ की कार्यवाही रद्द की जाती है।
2017 में डीके शिवकुमार के घर से बरामद हुई थी बेहिसाब नकदी
आपको बता दें ये मामला डीके शिवकुमार के घर पर मिले नकद से जुड़ा हुआ है। जब 2017 के अगस्त महीने नें डीके शिवकुमार के घर से बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी। तो इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू हुई थी। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट से शिवकुमार को बड़ी राहत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामला किया रद्द
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
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