Sanjay Singh
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नई-दिल्ली

Delhi Excise Policy Scam: संजय सिंह की जमानत का ED ने किया विरोध, मामलें में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को

नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर शनिवार को ईडी की ओर से दलीलें रखी गईं। स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का किया विरोध

सुनवाई के दौरान आज ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी ने कहा कि सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया, जो कि सजंय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है।

वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं

6 दिसंबर को सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया था कि 15 महीने तक संजय सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं था न ही कोई पूछताछ हुई। उन्होंने कहा था कि फिलहाल कोई दस्तावेज भी नहीं है और यहां तक कि ईडी द्वारा दाखिल की गई पूरक चार्जशीट में संजय सिंह का नाम नहीं था। संजय सिंह के वकील ने दिनेश अरोड़ा के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो शख्स कभी इस केस में आरोपित था, उसके बयान की कितनी विश्वसनीयता है।

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में की थी दायर

कोर्ट ने 28 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह ने 24 नवंबर को पेशी के दौरान जमानत याचिका दायर की थी। उल्लेखनीय है कि संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आप निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते तो बेहतर होता। उसके बाद संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

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