एयर इंडिया की फ्लाइट।
एयर इंडिया की फ्लाइट। @airindia एक्स सोशल मीडिया।
बाज़ार

Air India पर लगा लाखों का जुर्माना, DGCA ने इस कारण लिया Action

नई दिल्ली, रफ्तार। टाटा ग्रुप (Tata Group) के स्वामित्व वाली एयर इंडिया (Air India) को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी पर विमानन सेक्टर की नियामक डीजीसीए (DGCA) ने फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू की थकान को रोकने के लिए नियमों के उल्लंघन पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जनवरी 2024 में हुआ था एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट

डीजीसीए ने आदेश में बताया है कि एयर इंडिया लिमिटेड का स्पॉट ऑडिट जनवरी 2024 में हुआ था। इसमें पाया था कि एयरलाइन फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रही है। फ्लाइट क्रू को लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में और लेओवर के दौरान पर्याप्त आराम नहीं दिया जा रहा। ऑडिट में ऐसे कई मामले मिले थे, जहां पायलटों ने ड्यूटी टाइम से ज्यादा काम किया था।

जनवरी और फरवरी में भी लगा था जुर्माना

इससे पहले डीजीसीए ने फरवरी में 80 वर्षीय यात्री की मौत के बाद एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा जनवरी में सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।

1 मार्च को जारी हुआ था शोकॉज

डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया को 1 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा उचित जबाव नहीं दिए जाने के बाद जुर्माना लगाया गया। जनवरी में डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम से जुड़े नियम बदले थे। इसमें वीकली रेस्ट को 48 घंटे, नाईट आवर्स में बढ़ोतरी और नाईट लैंडिंग को 6 से कम कर 2 किया गया था। नियमों में बदलाव से पहले एयरलाइन ऑपरेटर्स, पायलट एसोसिएशन समेत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

क्या हैं डीजीसीए के नए नियम?

डीजीसीए ने नए नियमों के तहत वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से ज्यादा कर दिया है। अब यह 48 घंटे का है, जिससे फ्लाइट क्रू को पर्याप्त आराम मिल सके। रात की परिभाषा बदल गई थी। अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक को नाईट ड्यूटी में लाया गया है। पहले यह सुबह 5 बजे तक था।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in