back to top
23.1 C
New Delhi
Friday, April 10, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

पीएमसी खाताधारकों को पांच लाख तक की निकासी करने की मांग पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 26 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक की निकासी करने की मांग पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगली सुनवाई 12 मार्च को करने का आदेश दिया। पिछले 4 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीएमसी बैंक को निर्देश दिया था कि वे मेडिकल और एजुकेशनल इमरजेंसी के लिए पैसे निकालने के लिए खाताधारकों के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे उन खाताधारकों की सूची बैंक को दें जिन्हें मेडिकल और एजुकेशनल इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत हो। सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि उसके दिशा-निर्देश में एजुकेशनल इमरजेंसी का कोई जिक्र नहीं है। 1 दिसम्बर 2020 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह सामान्य याचिका नहीं है, हमें बैंक और निवेशकों दोनों के हितों का ध्यान रखना होगा। कोर्ट ने रिजर्व बैंक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आपात स्थिति में पांच लाख रुपये निकालने का मामला पीएमसी बैंक पर ही छोड़ दिया था। एक दिसम्बर 2020 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील शशांक सुधी देव ने कहा था कि पांच लाख रुपये तक निकासी के लिए केवल 13 लोगों को योग्य माना गया है। उन्होंने कहा था कि गंभीर बीमारियों को आधार बनाया गया है। तब कोर्ट ने कहा था कि जो गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं वे भी एक लाख रुपये निकाल रहे हैं। तब सुधी देव ने कहा था कि हां। उसके बाद कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप ये सीमा पांच लाख रुपये तक करना चाहते हैं। तब देव ने कहा था कि एक दूसरी हाईकोर्ट ने कैंसर जैसी बीमारी वाले निवेशकों को ज्यादा रकम देने का आदेश दिया है। देव ने कहा था कि सवाल ये है कि जिन लोगों के पास धन नहीं है उन्हें दवाईयां खरीदने में भी परेशानी हो रही है। याचिका बिजॉन कुमार मिश्रा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शशांक सुधी देव ने याचिका में कहा है कि कोरोना संकट की वजह से सभी खाताधारक अपनी जमा-पूंजी के भरोसे ही हैं। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, शादी और दूसरी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत है। ऐसे में पीएमसी खाताधारकों को ऐसी किसी भी आपात स्थिति में धन निकासी की अनुमति दी जाए। पिछले 21 जुलाई को कोर्ट ने पीएमसी बैंक, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। वकील शशांक देव सुधी ने कहा था कि कोरोना के संकट के दौर में अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए बिना किसी प्रक्रियागत बाधा के पांच लाख रुपये तक की निकासी करने की छूट दी जाए। याचिका में कहा गया है कि बैंक के कुछ निवेशकों ने इसके लिए पीएमसी बैंक और दूसरे पक्षकारों के समक्ष अपनी बातें रखी थीं। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

Advertisementspot_img

Also Read:

PF Withdrawal Update: EPFO 3.0 के तहत ATM से मिलेगा पैसा, AI से होगी आसान प्रक्रिया

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सिस्टम को पूरी तरह बदलते हुए EPFO 3.0 की शुरुआत की घोषणा...
spot_img

Latest Stories

सौरव नाम का मतलब – Saurav Name Meaning

Saurav Name Meaning-सौरव नाम का मतलब: Divine, Fragrance, Like...

Nora Fatehi का नया गाना Sajan Re हुआ रिलीज, डांस और स्टाइल ने खींचा सबका ध्यान

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। नोरा फतेही (Nora Fatehi) का...

UP Farmer Registry Rule: बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा PM Kisan का पैसा, सरकार सख्त

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए...

क्या आपने कभी बनाई है मटर के छिलके की ये अनोखी सब्जी? जानिए इसकी खास रेसिपी

नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। मटर में काफी प्रोटीन होता...

WhatsApp Update: अब बिना नंबर बताए कर सकेंगे चैट यूजरनेम फीचर से बढ़ेगी प्राइवेसी

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। सोशल मीडिया मौजूदा समय में संबंधों...

सुबह करें ये प्रोटीन से भरपूर नाश्ता, दिन भर रहेंगे सेहतमंद

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आज के समय में सेहतमंद...

कॉपी-पेस्ट मैसेज पर घिरे PAK PM Shehbaz Sharif, सोशल मीडिया पर जमकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। PAK PM Shehbaz Sharif एक बार...
⌵ ⌵ ⌵ ⌵ Next Story Follows ⌵ ⌵ ⌵ ⌵