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नंदीग्राम केस : हाईकोर्ट ने ममता पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

कोलकाता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकात्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने न्यायाधीश को अलग करने की मांग की, अदालत ने उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि सुलझी प्रथा यह थी कि संबंधित न्यायाधीश के पास एक आवेदन दाखिल करके उससे अलग होने की मांग की जाए। हालांकि, ममता बनर्जी ने प्रशासनिक पक्ष में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संपर्क किया। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि जब मामले को पहली बार 18 जून को पीठ के समक्ष रखा गया था, तो इससे अलग होने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था। चंदा ने बुधवार को कहा, मैं खुद को यह समझाने में असमर्थ हूं कि ये हितों का टकराव है। आवेदक ने एक न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा के बारे में बहुत गंभीर विचार किया है। याचिकाकर्ता के मामले को सुनने के लिए मेरा कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं है। मुझे इस मामले को लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह मेरा संवैधानिक कर्तव्य है कि मैं एक को सुनूं क्योंकि मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुझे ये मामला सौंपा गया है। जस्टिस चंदा ने कहा, मैंने लगातार (श्रीमान) सिंघवी से इस तरह की जानकारी को छिपाने के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि औपचारिक आवेदन के अभाव में पूर्वाग्रह की आशंका का आरोप लगाना अच्छा नहीं होता। सिंघवी की यह स्पष्ट रूप से आकर्षक प्रस्तुति उन घटनाओं से मेल नहीं खाती, जो अदालती कार्यवाही पूरी होने के तुरंत बाद हुई थीं। चंदा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए पेश होता है, तो यह असामान्य है लेकिन वह एक मामले की सुनवाई करते समय अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है। इस मामले में, कोई आर्थिक हित पैदा नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, नाटककार कोर्ट के बाहर एक अच्छी तरह से रिहर्सल किए गए नाटक को शुरू करने के लिए तैयार थे। मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और याचिकाकर्ता पार्टी के नेता मेरी दो तस्वीरों के साथ तैयार थे, 2016 में भाजपा कानूनी प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। न्यायाधीश ने कहा, यह सुझाव देना बेईमानी है कि एक न्यायाधीश जिसका किसी मामले के लिए एक राजनीतिक दल के साथ संबंध है। एक न्यायाधीश को वादी के ²ष्टिकोण के कारण पक्षपाती नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, एक न्यायाधीश के पास भी किसी अन्य नागरिक की तरह मतदान के अधिकार और राजनीतिक झुकाव होते हैं। हालांकि, किसी न्यायाधीश के पिछले संघों को पूर्वाग्रह की आशंका के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे बेंच शिकार होगा। न्यायमूर्ति चंदा ने आदेश में कहा, 18 जून को हुई घटनाओं के पूर्वोक्त कालक्रम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मेरे निर्णय को प्रभावित करने के लिए एक जानबूझकर और सचेत प्रयास किया गया था, इससे पहले कि मेरे सामने पुनरीक्षण आवेदन रखा गया था। इस तरह के गणनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आक्रामक प्रयासों को खारिज करने की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नंदीग्राम विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं, जो उनके पहले करीबी थे और चुनाव से पहले भगवा पार्टी में शामिल हो गए थे। 17 जून को, बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कोलकात्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। चंदा को याचिका पर सुनवाई के लिए नियुक्त किए जाने के बाद, बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को पत्र लिखकर याचिका को फिर से सौंपने का अनुरोध किया। पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति चंदा न्यायाधीश बनने से पहले भाजपा की सक्रिय सदस्य थीं और इससे पक्षपात हो सकता है। 2 मई को मतगणना वाले दिन सीट के नतीजों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। शुरूआत में शाम करीब साढ़े चार बजे यह बताया गया कि बनर्जी ने 1,200 मतों के अंतर से सीट जीती थी, हालांकि मतगणना जारी थी। बाद में, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि अधिकारी ने बनर्जी को 1,956 मतों के अंतर से हराया था। ममता बनर्जी ने तब मतगणना प्रक्रिया में लूट और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। तृणमूल कांग्रेस ने वोटों की पुनर्गणना की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वह परिणाम के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। –आईएएनएस एचके/आरजेएस

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