नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन 24 जुलाई 2024 को विधानसभा में नीतीश सरकार ने तीन विधेयक पास किए। बिहार सरकार ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम के लिए भी विधेयक को पास किया है। अब बिहार में इस नए कानून के बन जाने से राज्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करने वाले दोषी के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान हैं। इस नए कानून के अंतगर्त पेपर लीक करने वाले दोषी के खिलाफ कड़ी सजा के साथ साथ भारी जुर्माने के प्रावधान भी हैं।
बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को तीन बिल पास हुए
बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) कानून 2024, बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) कानून 2024 और बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 तीन बिल पास हुए हैं।
पेपर लीक मामलें की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी
बिहार विधानसभा में पेपर लीक रोकथाम को लेकर जो नया कानून बना है, उसके अनुसार पेपर लीक में शामिल दोषियों को 3-10 साल की सख्त सजा के प्रावधान है। इसके साथ ही पेपर लीक में शामिल दोषियों पर 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह नया कानूनबिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए लागू होगा। वहीं पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थियों के लिए 3-5 साल की सख्त सजा के प्रावधान है। इस नए कानून के तहत अब बिहार में पेपर लीक मामलें की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
पेपर लीक रोकथाम का कानून इन परीक्षाओं में होगा लागू
बिहार सरकार द्वारा पास पेपर लीक रोकथाम का कानून बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC),बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC),बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC),केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (CSBC) और बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) में लागू होगा।
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