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Wednesday, March 18, 2026
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दिल्‍ली में नहीं चलेंगी प्राइवेट स्‍कूलों की मनमानी, फीस बढ़ाने पर लगेगा जुर्माना, रेखा सरकार ने पास किया बिल

अब दिल्‍ली में स्‍कूलों की मनमानी नहीं चलने वाली है। प्राइवेट स्‍कूल अपनी मर्जी के अनुसार स्‍कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते। मनमानी ढंग से फीस बढ़ाने पर दस लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नई दिल्‍ली, रफ्तार डेस्‍क । दिल्‍ली में प्राइवेट स्‍कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी दिल्‍ली के प्राईवेट स्‍कूलों के द्वारा मनमर्जी से फीस वसूलने का मामला बीते कई दिनों से चर्चा में था। दिल्ली की रेखा सरकार ने स्‍कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार (29 अप्रैल) को कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंज़ूरी दी गई। 

बैठक के दौरान मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों की फीस को लेकर कैबिनेट में बिल पास किया है। इस बिल से पैरेंट्स को राहत मिलेगी और मनमर्जी फीस वसूलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल फीस ना बढ़ाए जाने को लेकर इससे पहले वाली सरकारें ने कोई कानून नहीं बनाया। अब दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।

DM ने सौंपी स्कूलों की रिपोर्ट

पिछले कई दिनों से दिल्‍ली में स्‍कूलों के मनमाने तरीके से फीस वसूलने का मामला गरमाया हुआ था। जिसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता सख्‍त थी। सीएम ने आगे कहा कि बीते कई दिनों से अभिभावक स्कूल और छात्रों के बीच में विषय सामने आया था। स्कूल प्रशासन को इस विषय पर जरुरी कदम उठाने को कहा गया था। इसके बाद कई विषय हमारे सामने आए। हमने अपने अधिकारियों और डीएम को स्कूल भेजा जिन्होंने स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी।

तीन स्तरीय समिति बनाई गई

दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस बिल के बारे में जारकारी दी है। मंत्री ने कहा कि बिल का नाम दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन 2025 (Delhi School Education Transparency in Fixation and Regulation 2025) है। फीस बढ़ेगी या नहीं सब ट्रांसपेरेंट होगा। उन्‍होंने कहा कि इस बिल के लिए तीन स्तरीय समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम किया गया।

10 लाख तक का जुर्माना

प्राइवेट स्‍कूलों में मनमर्जी तरीके से फीस वसूलने को लेकर दिल्‍ली सरकार ने एक सख्‍त कानून का मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा, ” इस मामले को लेकर एक कमिटी बनाई जाएगी। इसमें अभिभावक भी शामिल होंगे। जो स्कूल बिना कमेटी के निर्णय के फीस बढ़ाने का काम करेगा, उसे 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। ऐसे में अगर किसी बच्चे को स्कूल से बाहर बैठाया तो 50 हजार प्रति बच्चे प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।

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