नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को निःशुल्क बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए 30 जून 2024 तक समय दिया था। लेकिन किसानों ने इस योजना में इतनी रुचि नहीं दिखाई। उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद थी कि निःशुल्क बिजली योजना के तहत बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए इसमें पंजीकरण करने की सीमा 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी है।
ये सुविधा मीटर लगवाने और केवाईसी पूरी करवाने के बाद ही मिलेगी
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर महीनें 140 यूनिट के हिसाब से तिमाही में 420 यूनिट निःशुल्क दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार नलकूप के विद्युत कनेक्शन पर किसान नलकूप के अलावा एक एलईडी बल्ब और एक पंखा भी चला पाएंगे। लेकिन ये सुविधा किसानों को मीटर लगवाने और केवाईसी पूरी करवाने के बाद ही मिलेगी। इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना तिमाही में 420 यूनिट निःशुल्क इस योजना के तहत नहीं मिल पायेगी। सभी किसानों को निःशुल्क बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और निर्देशों को पूरा करना होगा।
नलकूप का पूरा बकाया विद्युत बिल का भुगतान करना होगा
जानकारी के अनुसार किसानों को निःशुल्क बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें(किसानों) अपना 31 मार्च 2023 तक नलकूप का पूरा बकाया विद्युत बिल का भुगतान करना होगा। तभी किसान इस योजना के तहत पंजीकरण कर पाएंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सभी किसानों के लिए यह है कि उन्हें इस योजना में पंजीकरण करने के लिए एक बिजली के घरेलू कनेक्शन की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। किसान का यह बिजली का घरेलू कनेक्शन उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो सकता है।
बिजली का घरेलू कनेक्शन होना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार अगर जिन किसानों के पास बिजली का घरेलू कनेक्शन नहीं होगा। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। यानि कि ऐसे किसान निःशुल्क बिजली योजना के तहत पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो किसान उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और निर्देशों को पूरा करते हैं, वे निःशुल्क बिजली योजना के तहत समय रहते पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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