नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2019 में बच्चियों को शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं क्लास तक पैसे दिए जाते हैं। इस योजना के तहत बच्चियों को 15000 दिए जाते थे लेकिन साल 2024 में इस राशि को बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है।
बता दें कि यूपी सरकार बच्चियों के जन्म पर 5000 देती है और उसके बाद पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 3000 और दिए जाते हैं। जब बच्ची पांचवी क्लास पास करके छठी क्लास में एडमिशन लेती है तो 3000 की राशि और दी जाती है जबकि नवीं क्लास में एडमिशन लेने पर यह राशि 5000 हो जाती है। 10वीं और 12वीं पास करने पर 7000 दिए जाते हैं जो कुल मिलाकर 25000 की रकम हो जाती है। इन चरणों के माध्यम से जन्म से लेकर 12 क्लास पास करने तक 25 हजार रुपये दिए जाते हैं।
किन बच्चियों को मिलता है योजना का लाभ
इस योजना का पात्र बनने के लिए कुछ जरूरी नियम एंव शर्ते तय किए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए बच्ची का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इस योजना का लाभ उन परिवार की बच्चियों को मिल सकता है जिनके परिवार की सालाना आय 3,00,000 तक है। दो बच्चियों से ज्यादा बच्चियां होने की स्थिति में यह लाभ केवल दो बच्चियों को ही मिलेगा।
ऐसे करें योजना में रजिस्ट्रेशन
यूपी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल https://mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/guest_login.php पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद संबधित दस्तावेजों के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करना होगा।




