नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC) का ड्राफ्ट 15 जुलाई तक सरकार को सौंपा जा सकता है। खबरों के मुताबिक उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी अभी भी काम में लगी हुई है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है लेकिन इस बीच केंद्र सरकार द्वारा भी UCC के ड्राफ्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यही वजह है कि स्टेट अपने ड्राफ्ट को और मजबूत करने में लगा हुआ है।
क्या लिव इन रिलेशनशिप पर लगेगी रोक?
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार UCC का मूल ड्राफ्ट 150 पेज का बनाया गया है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम भी हैं, ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप पर कोई रोक नहीं है लेकिन इसे लीगल करने के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं।
क्या होंगे नए नियम?
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार UCC ड्राफ्ट में लिव इन में रहने के लिए डिक्लारेशन फॉर्म भरना जरूरी किया गया है। डिक्लारेशन फॉर्म से आधार नंबर भी लिंक किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा होने वाली संतान को नाजायज संतान नहीं कहा जाएगा। उस बच्चे को डिक्लारेशन फॉर्म के आधार पर मां बाप का नाम दिया जाएगा और अधिकार भी। बता दें कि माइनर और मैरिड लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते।