
नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को कल टाल दिया था। सुनवाई करने वाले एक जज जस्टिस पीके मिश्रा ने कहा कि उन्होंने केस की फाइल पढ़ी नहीं है। इस मामले पर अगली सुनवाई आज यानी 19 अक्टूबर को होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका निराधार है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए न्यूज क्लिक को मिले पैसे
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए न्यूज क्लिक को पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए न्यूजक्लिक को धन दिए। इस मामले में 3 अक्टूबर को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।
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