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Wednesday, March 18, 2026
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SC ने अयोग्यता मामले पर जारी किया महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को नोटिस, शिंदे गुट की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

Shinde Faction MLAs Disqualification: सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की मांग की है की अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र फैसला करें।

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र फैसला लेने का निर्देश देने की मांग करने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

स्पीकर पर उठाए सवाल

सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की मांग की है कि अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र फैसला करें। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर फैसला करें। इस आदेश के बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है जबकि याचिकाकर्ता इस संबंध में स्पीकर को पहले ही तीन ज्ञापन दे चुके हैं।

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