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Thursday, March 12, 2026
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आदिपुरुष के मेकर्स को HC की फटकार, कहा- ‘रामायण, कुरान, गीता, गुरुग्रंथ साहिब’ जैसे पवित्र ग्रंथों को बख्श दें

Adipurush Controversy: आदिपुरुष पर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई मेकर्स को फटकार, कहा ‘रामायण, कुरान, गीता और गुरुग्रंथ साहिब’ जैसे पवित्र ग्रंथों को बख्श दीजिए।

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। Lucknow Highcourt On Adipurush: निर्देशित ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष बीते 16 जून को रिलीज के साथ विवादों में घिरती नज़र आ रही है। आपको बता दें साउथ सुपरस्टार प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदिपुरुष से लोगों को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद ही फैन्स की उम्मीदें टूट गईं और फिल्म विवादों में घिर गई। लेकिन फिल्म के विवाद अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहें है। फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज कोर्ट ने मेकर्स को फटकार लगाई है।

क्या कहा हाईकोर्ट ने?

हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की डिवीजन ने आदिपुरुष की याचिका को लेकर मेकर्स को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि, ‘रामायण, कुरान, गीता और गुरुग्रंथ साहिब’ जैसे पवित्र ग्रंथों को बख्श दीजिए, बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी फटकार लगाते हुए कहा कि, ‘इन सब मामलों को लेकर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है। आप आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हो। क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है।

अगली सुनवाई 27 जून को

आपको बता दें निर्देशित ओम राउत ने साउथ सुपरस्टार प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान जैसे स्टार को लेकर 500 करोड़ रुपये के बड़े बजट इस फिल्म को बनया था। दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद से विवादों में घिर गई। फैन्स ने फिल्म के निर्देशित ओम राउत पर डायलॉग्स और किरदारों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर जमकर बवाल कटा है। कभी फिल्म के डायलॉग तो कभी इसके ख़राब ग्राफिक्स की खूब चर्चा हुई। हालाँकि फिल्म के निर्माता ने हनुमान जी के विवादित डायलॉग के बाद उनको बदल दिया था। इसके बाद भी फिल्म को लेकर दर्शक खुश नहीं हैं। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अब मामले को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 27 जून को होनी है।

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