सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बंध में जांच एजेंसियों को भी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी में कहा गया है कि बिना वेरिफाई किए लिंक को क्लिक नहीं करें।