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Sunday, March 8, 2026
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Delhi G-20 Summit: 8 से 10 सितंबर को रहेगा ट्रैफिक प्रभावित, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये सब बातें

Delhi G-20 Summit: सम्मेलन के दौरान एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष की सुविधा सात और आठ की मध्यरात्रि को से 11 की दोपहर 12 बजे तक 6828400604/112 (ईआरएसएस) नंबर पर चालू रहेगी।

नई दिल्ली, हि.स.। भारत इस बार 18वें जी- 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन को लेकर कर हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली यातायात पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि जी20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा के साथ ही जहां-जहां मेहमानों की रुकने की व्यवस्था व आने-जाने का मार्ग है उसकी जिम्मेवारी दिल्ली यातायात पुलिस की है। यातायात पुलिस ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर 8 से 10 सितंबर के बीच विभिन्न मार्गों से होने वाली आवाजाही से संबंधित जानकारी दी।

वैकल्पिक मार्गों पर अनिवार्य रूप से मोड़ा जाएगा रूट

ट्रैफिक नियम : नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों व लेन पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। दिल्ली के गैर- गंतव्य वाहनों को ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर अनिवार्य रूप से मोड़ा जाएगा। इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एन्ट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों का समापन गंतव्य रिंग रोड पर ही रहेगा।

दिल्ली से बाहर निकलने की होगी अनुमति

वहीं दिल्ली में पहले से मौजूद बसें, रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।

सड़क नेटवर्क पर चलने की दी जाएगी अनुमति

टी.एस.आर. (ऑटो) और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में और वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। हालांकि, ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों को ही चुनें और अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय से चलें। नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की होगी अनुमति

स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले भीतर आने-जाने के लिए सुविधा प्रदान की जायगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे। मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। एनएच-48 पर धौला कुआं की और किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की नहीं दी जाएगी अनुमति

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 7-8 की मध्यरात्रि से 10 को रात 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसे और स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डी.आई.एम.टी.एस) बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यात्रा करने की दी जाएगी अनुमति

नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक आठ सिंतबर की सुबह पांच बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र- ” माना जाएगा। हालांकि, स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को आठ सितंबर की सुबह पांच बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक “विनियमित क्षेत्र” माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति होगी।

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