इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में हालात बेकाबू,धारा 144 लागू, देखते ही गोली मारने के आदेश जारी

पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई और इमरान खान समर्थकों ने कोर कमांडर हाउस में आग लगा दी। धारा 144 लागू कर दी गई है।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में हालात बेकाबू,
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में हालात बेकाबू,

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में प्रदर्शन और हंगामा किया। इसके बाद पाकिस्तान पुलिस ने शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रदर्शनकारी लाहौर में सेना के कमांडरों के आवास और रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के परिसर में घुस गए हैं।

धारा 144 लागू कर दी गई

पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई और इमरान खान समर्थकों ने कोर कमांडर हाउस में आग लगा दी। धारा 144 लागू कर दी गई है और पाक सेना ने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। इमरान खान के समर्थकों ने लाहौर कैंट स्थित कॉर्प्स कमांडर के घर पर हमला किया। सरगोधा, पेशावर, लाहौर और मर्दन में कोर कमांडर मुख्यालय पर बड़ा हमला किया गया है।

रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के परिसर में घुस गए

पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी लाहौर में सेना के कमांडरों के आवास और रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के परिसर में घुस गए हैं। केपीके के इमरान खान समर्थकों के एक बड़े पठान समूह ने पीएम हाउस, जीएचक्यू, आईएसआई कार्यालयों, कोर कमांडर हाउस, 111 ब्रिगेड और सीएम हाउस पर हमला करने के लिए हथियारों के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ओर मार्च करना शुरू कर दिया है।

खान अभी देश भर में 121 मामलों का सामना कर रहे

इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने नाराजगी जताते हुए मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख और गृह सचिव को 15 मिनट के भीतर तलब किया। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले मंगलवार को एक आतंकवाद रोधी अदालत ने कई मामलों में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। खान अभी देश भर में 121 मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें राजद्रोह, आतंकवाद, ईशनिंदा और हिंसा भड़काने के आरोप शामिल हैं।

जज ने पूछा कि गिरफ्तारी किस मामले में की गई

जज ने अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल को भी 15 मिनट में अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समन करेंगे। उन्होंने कोर्ट परिसर में गिरफ्तारी पर तल्ख़ रूख अपनाते हुए पूछा कि आप हमें बताएं कि गिरफ्तारी किस मामले में की गई है। अटॉर्नी जनरल 15 मिनट के बजाय 45 मिनट के बाद कोर्ट में पहुंचे जिसके बाद चीफ जस्टिस भड़क गए। दोबारा सुनवाई शुरू होने के बाद चीफ जस्टिस ने गुस्से में कहा कि हमने आपको 15 मिनट के भीतर अदालत में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन आप 45 मिनट के बाद आए।

भ्रष्टाचार से जुड़े एक मा मले में गिरफ्तार किया गया

इस्लामाबाद के आईजी ने जवाब दिया कि उन्हें इमरान की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया से पता चला था। उन्होंने अदालत में इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट पेश करते हुए जज से कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े एक मा मले में गिरफ्तार किया गया है। जज ने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन है तो मैं उचित आदेश जारी करूंगा।

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