Maharashtra: SC के दिए निर्देश पर विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई शुरू, 31 दिसंबर तक लिया जाएगा निर्णय

Maharashtra: महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। SC ने मामले की सुनवाई का निर्देश दिया था कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के संबंध में 31 दिसंबर तक निर्णय लिया जाए।
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रफ्तार डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता और पार्टी के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से अविभाजित शिवसेना के विधायकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित एक मामले में सवाल-जवाब किया गया। प्रभु से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने सवाल-जवाब किया।

अयोग्यता मामला

एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे सेना के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका की सुनवाई बीते दिन फिर शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने साफ किया है कि सुनवाई नियम कानून के तहत ही किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अयोग्यता मामले की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के सामने सुनवाई शुरू हुई।

जिरह के दौरान शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने उद्धव गुट के विधायक व मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से कई सारे सवाल पूछे, जिसका प्रभु ने उत्तर दिया। ज्यादातर समय इनके बीच जिरह में ही निकल गया।

28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी

आज सुबह 11 बजे फिर से जिरह हुई। आज 22 नवंबर से 24 नवंबर और तीन दिनों के अवकाश के बाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि जरूरत पड़ी, तो नागपुर में शीतकालीन सत्र के दौरान भी सुनवाई करेंगे। मंगलवार को सुनवाई की नई समय सारिणी सामने आई है।

शिवसेना विधायकों की तरफ से 34 याचिका दायर की

शिवसेना विधायकों की तरफ से 34 याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 6 ग्रुप में की जा रही है, जबकि शिंदे गुट लगातार अलग-अलग सुनवाई की मांग कर रहा है। उद्धव व शिंदे गुट की पूरी बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी याचिकाओं को 6 समूह में बांटकर सुनवाई करने का फैसला लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ने निर्देश दिया था कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के संबंध में 31 दिसंबर तक निर्णय लिया जाए। कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने सुनवाई से संबंधित नया शेड्यूल तैयार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर से पहले विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई पूरी कर फैसला सुना देंगे।

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