मीरजापुर, हि.स.। वृद्धा पेंशन योजना वृद्धजनाें के लिए सहारा बन रही है। जनपद में समाज कल्याण विभाग की ओर से लगभग 1,01,731 वृद्धजनाें को पेंशन दी जा रही है। इसके तहत वृद्धजनाें को प्रतिमाह एक हजार रुपये की धनराशि भेजी जाती है। जनपद में 7536 वृद्धजनों के लिए नई पेंशन स्वीकृत की गई है।
आवेदन के नियम और पात्रता शर्तों को सरल बनाया
जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीशचंद्र दुबे ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र वृद्धजनों को योजना से लाभांवित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने आवेदन के नियम और पात्रता शर्तों को सरल बनाया है।
प्रदेश के निवासी व 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रूपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रूपये से कम होनी चाहिए।
योजना के सफल व पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष मई और जून माह में लाभार्थियाें का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिंहित मृतक और अपात्र पेंशनराें को सूची से हटाकर, उनकी जगह पात्र लाभार्थियाें को लाभांवित किया जाता है। ससमय पेंशन भुगतान के लिए आधार प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग कराया जा रहा है। लाभार्थियाें के आधार और मोबाइल नंबर को बैंक खाताें से लिंक करवाया जा रहा है।
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