नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सेंट्रल मिलिट्री बोर्ड द्वारा दी जाने वाली प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले पात्र उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में पूर्णकालिक व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। चयनित लड़कों को 30,000 प्रति वर्ष और लड़कियों को 36,000 प्रति वर्ष। आवेदन केंद्रीय सैन्य परिषद की वेबसाइट पर जमा किए जाने हैं।
इतनी है छात्रवृत्ति की राशि
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में सालाना 30,000-36,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, 30 नवंबर आवेदन करने का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना केवल पूर्व सैनिकों के परिवारजन और सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल में सेवा कर चुके लोगों के लिए लागू है। यह योजना पूर्व सैनिकों/पूर्व तटरक्षक कर्मियों और उनकी विधवाओं के आश्रित बच्चों को उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से शुरू की गई थी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में पूर्व सैनिकों के कुल 5500 बच्चों/विधवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चुना जाएगा। इस योजना के लिए हर साल 2750 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, 2750 लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग यह चयन की प्रक्रिया पूरी होती है । ये छात्रवृत्तियां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुमोदित दो से पांच साल की अवधि के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिए लागू हैं। चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है।
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड
2024-25 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र आवेदन कर सकते हैं। केवल चालू वित्तीय वर्ष में भर्ती हुए लोग ही पीएमएसएस के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। छात्रों को केएसबी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंकों के साथ न्यूनतम 10+2/डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम के दूसरे या उसके बाद के वर्षों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। केवल तटरक्षक पूर्व सैनिकों के आश्रित/पूर्व सैनिक और विधवाएँ ही इस योजना के लिए पात्र हैं। यह योजना अर्धसैनिक बलों सहित सामान्य नागरिकों के लिए लागू नहीं है।
PMS योजना के लिए निम्नलिखित पात्र पाठ्यक्रम
इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंक, सैन्य अभियानों में हुतात्मा हुए लोगों के परिवार के सदस्य, सैन्य अभियानों में स्थायी विकलांगता झेलने वाले लोगों के बच्चे, ड्यूटी के दौरान स्थायी विकलांगता झेलने वाले लोगों के बच्चे, ड्यूटी पर विविध कारणों, दुर्घटनाओं में मरने वालों के बच्चों, सैन्य अभियानों में मरने वालों के बच्चों, ड्यूटी के दौरान विकलांग हुए लोगों के बच्चों, वीरता पुरस्कार विजेताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति चयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, पीएमएस योजना के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम लागू हैं। बीई, बी.टेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीई, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीए। एलएलबी जैसे पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, यूजीसी जैसे संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को ही अनुमति दी जाएगी। एमबीए/एमसीए पाठ्यक्रमों को छोड़कर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पीएमएसएस के लिए पात्र नहीं हैं।
यह भी जानना है जरूरी
विदेश में पढ़ रहे छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पीएमएसएस के तहत दूरस्थ शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं है। पीएमएसएस में अधिकतम एक कोर्स के लिए ही छात्रवृत्ति का लाभ उठाया जा सकता है। इस लिंक के माध्यम से आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं ।




