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तेलंगाना : स्थानीय निकाय चुनाव में हर मतदान केंद्र पर होगी स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती

मतदान से 72 घंटे पूर्व प्रचार करने पर लगेगा प्रतिबंध 48 घंटे पूर्व क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखने के भी आदेश हैदराबाद, 27 अप्रैल (हि.स.)। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का फैसला किया है। साथ ही मतदान से 48 घंटे पहले शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। मंगलवार को आयुक्त सी. पार्थसारथी ने आगामी 30 अप्रैल को वरंगल, खम्मम नगर निगमों व अच्चमपेट, सिद्दिपेट, नक्रेकल, जेड़चल और कोत्तूर नगरपालिकाओं में मतदान से 48 घंटे पहले शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। पार्थसारथी ने आज आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। पार्थसारथी ने इन शहरी स्थानीय निकायों की परिधि में बेल्ट शॉपों को बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी व्यक्तियों के पास अनुमति से बढ़कर शराब का भंडारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब को अधिक बिक्री पर विशेष नजर रखनी होगी और अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। हैदराबाद नगर निगम के एक वार्ड लिंगोजीगुढा में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को कोविड नियमावली के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। आयुक्त ने मतदान से 72 घंटे पूर्व यानि मंगलवार (27 अप्रैल) शाम 5 बजे चुनाव प्रचार को खत्म करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को तैनात करने का भी आदेश दिया। इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर महिला व पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग उपलब्ध कराने, वेबकास्टिंग सुविधा स्थापित करने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/नागराज

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