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Tuesday, April 7, 2026
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हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से निराश छात्राएं, कहा- यह काफी निराशाजनक

नयी दिल्ली। छात्र कार्यकर्ताओं ने हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बुधवार को ‘निराशाजनक’ बताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों की वर्दी में सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं समाहित होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने 129 पन्नों के आदेश में कहा कि हिजाब इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है क्लिक »-www.prabhasakshi.com

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