नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) अपने सदस्य वकीलों के लिए मदद को आगे आया है। एससीबीए ने कोरोना से संक्रमित होने पर अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग मदद की घोषणा की है। एससीबीए ने कहा है कि उसके सदस्य वकीलों को मदद की ये योजना उन वकीलों पर लागू होगी जिनकी 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय वर्ष के दौरान कर योग्य आमदनी दस लाख रुपये से कम होगी। वे वकील इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिन्हें कोरोना का संक्रमण 1 मार्च 2021 या उसके बाद हुआ हो। एससीबीए के नोटिस के मुताबिक जिन वकीलों को कोरोना का संक्रमण होगा उन्हें 25 हजार रुपये की एकमुश्त मदद की जाएगी। अगर कोई वकील सात दिनों तक अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 25 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अगर कोई वकील 8 से 14 दिन तक अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 50 हजार रुपये की और मदद की जाएगी। वैसे ही अगर कोई वकील 15 दिन से 21 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसे 75 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 21 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती वकीलों को एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। कोरोना से पीड़ित वकील को [email protected] पर मेल कर फॉर्म भेजना होगा। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ वीरेन्द्र




