नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने-अपने पक्ष में लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट इस विवाद से जुड़े तीन मुख्य मामलों पर सुनवाई करने वाला है। पहला मुद्दा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को मथुरा कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है। दूसरा, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमीशन पर रोक लगाने की मांग की है और तीसरा, पूरे प्रकरण को किसी भी तरह से सुनवाई योग्य न माना जाए।
18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया
उल्लेखनीय है कि 11 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया, जिसमें हिंदू पक्ष ने विवाद के रखरखाव पर निर्णय जीता। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के 26 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केस ट्रांसफर करने की भी कहीं गई है। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि इस मामले की सुनवाई मथुरा कोर्ट में हो, जबकि मंदिर पक्ष इसका विरोध कर रहा है।
मुस्लिम पक्ष ने विवादित स्थल के सर्वेक्षण पर आपत्ति जताते हुए सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि विवादित क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया जाना चाहिए। मामले की आगे की सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी, जब दोनों पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे।
किन तीन मामलों पर होनी है सुनवाई?
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह को लेकर तीन बड़े मामलों की सुनवाई होनी है। पहला ये कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित मामलें को मथुरा की कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना है। वहीं, दूसरा यह है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से विवाद को लेकर कोर्ट कमीशन स्टे की मांग शामिल है।




