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औरंगाबाद जिला जज के साथ मारपीट मामले में याचिका खारिज

नई दिल्ली, 12 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के औरंगाबाद में जिला जज डॉ. दिनेश प्रधान के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में बिहार सरकार ने जांच करवाई थी और ऐसी किसी भी घटना का वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। एक वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर कर पुलिस अधिकारी प्रणव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पिछले महीने औरंगाबाद के जिला जज के साथ पुलिस ने मारपीट की थी। याचिककर्ता ने कहा था कि जब आम लोगों पर पुलिस द्वारा हमला होता है तो न्यायपालिका से संपर्क करते हैं लेकिन यहां न्यायपालिका पर हमला हुआ है। याचिका में मांग की गई थी कि इस घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जजों की एक दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया जाए। याचिका में आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई थी। इस घटना के लिए बिहार के डीजीपी और औरंगाबाद के एसपी के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय-hindusthansamachar.in

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