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Tuesday, March 10, 2026
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मुख्यमंत्री के रूप में उमर अबदुल्ला आज लेंगे शपथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी होंगे शामिल

14 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नोटीफिकेशन जारी किया था जिसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटा दिया था। साथ ही सरकार स्थापित करने के लिए उमर अबदुल्ला को बुलाया गया था।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अबदुल्ला आज जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में 11.30 बजे किया जाएगा। इस समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे।

इससे पहले 2009 से 2014 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके है

उमर इससे पहले भी साल 2009 से 2014 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले 11 अक्टूबर को उमर ने सरकार बनाने के लिए अपना क्लेम फॉर्म भरा था। केंद्र शासित प्रदेश के 8 नेता भी इस दौरान शपथ ग्रहण करेंगे। 

राष्ट्रपति ने हटा लिया था राष्ट्रपति शासन

14 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नोटीफिकेशन जारी किया था जिसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था। इसके बाद लेफ्टीनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने औपचारिक रूप से उमर अबदुल्ला को सरकार स्थापित करने के लिए बुलाया था।

उमर एकमत से चुने गए पार्टी के नेता

उमर अबदुल्ला को एकमत से 10 अक्टूबर को पार्टी का नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उमर श्रीनगर स्थित सिविल सेक्रेटिएट में प्रशासनिक सचिवों से मुलाकात करेंगे। 

यह हैं संभावित मंत्रियों के नाम

शपथ ग्रहण समारोह के पास सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सैफुल्लाह मीर, सकीना इटू, अब्दुल रहीम राथर, सुरिंदर चौधरी, अली मोहम्मद सागर, फारूक शाह, नजीर अहमद और अहमद मीर भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं।

2018 में लगा दिया गया था राष्ट्रपति शासन

जम्मू-कश्मीर में साल 2018 के जून महीने से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इससे पहले BJP ने PDP के साथ गठबंधन खत्म कर दिया था क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन सरकार गिर गई थी।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द कर दिया गया था, और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित और फिर से वर्गीकृत किया गया था।न

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