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फरीदाबाद के गांव में पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फरीदाबाद के सराय कवाजा गांव में पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर जिला वन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक प्रधान पीठ उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आवेदक ने डीम्ड फॉरेस्ट में पेड़ों की लगातार कटाई की बात कही थी। याचिका के अनुसार, जुबली हिल्स, हैदराबाद के प्रतिवादी एसवीसी और लेहरी 10 जनवरी, 2020 को वन विभाग द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बावजूद एनजीटी के पहले के आदेश के उल्लंघन में लगे हुए हैं। अधिकारियों को मामले की जांच करने का निर्देश देते हुए, हरित अदालत ने 13 अप्रैल के आदेश में निर्देश दिया कि यदि सत्यापन पर यह पाया जाता है कि पेड़ों की कटाई और निर्माण गतिविधियाँ अवैध हैं, तो अधिकारी उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें अवैध कटाई को रोकना भी शामिल है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें एक महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा और इसे 6 जुलाई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया। एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है। --आईएएनएस एसकेके/एएनएम

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