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ताजमहल के पास पर्यावरण उल्लंघन के खिलाफ एनजीटी ने मांगी कार्ययोजना

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक संयुक्त पैनल को यमुना नदी और ताज महल के लिए पर्यावरण के उल्लंघन के खतरे का आरोप लगाने वाली याचिका पर एक उपचारात्मक कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रधान पीठ पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के साथ आगरा जिले में स्टोन क्रशर और ऐसे अन्य उद्योगों के संचालन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, स्टोन क्रशर बिना आवश्यक अनुमति के डीप बोरिंग द्वारा भूजल का उपयोग कर रहे हैं। वे न तो बसावटों से दूरी बना रहे हैं और न ही ऐसी उचित सुरक्षित दूरी का पालन कर रहे हैं, जिससे नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे। इसमें कहा गया है कि प्रदूषण यमुना नदी और ताजमहल के लिए खतरा होने के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एक संयुक्त समिति ने 22 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कि कुछ यूनिट्स काम कर रही हैं, जबकि कुछ इकाइयां काम नहीं कर रही हैं। वे भूजल निकाल रहे हैं, जिसे राज्य द्वारा छोटे उद्योगों के लिए नियमन से छूट दी गई है। यह भी पाया गया कि 35 इकाइयों में से केवल 16 इकाइयां ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त करते हुए कार्य कर रही हैं और शेष 19 इकाइयां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी बंद करने के आदेश के अनुसार बंद पड़ी हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि तंतपुर, घस्कटा और गुगाबंद की ग्राम भूमि बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है और चट्टानी भूमि है, इसलिए यहां केवल लाल पत्थर काटने और पत्थर के टुकड़े बेचने का व्यवसाय चलता है। तमाम दलीलें सुनने के बाद, ट्रिब्यूनल ने कहा, हमारी राय है कि ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट पूरी नहीं है। राज्य पीसीबी द्वारा प्रस्तुत सीपीसीबी के वर्गीकरण के अनुसार विचाराधीन इकाइयां ग्रीन श्रेणी में छोटी हो सकती हैं। उन्हें सभी कानूनी तरीकों से मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह अन्य नागरिकों के पीने योग्य पानी और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच के अधिकार की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जिसमें सभी के लिए भूजल का संरक्षण शामिल है। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ताज क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को अनुमति देने का मतलब पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन भी नहीं हो सकता, जबकि तथाकथित हरित श्रेणी वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तदनुसार, ग्रीन कोर्ट ने संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर एक संयुक्त बैठक आयोजित करने और सतत विकास सिद्धांत का समर्थन करने के लिए जमीनी स्थिति के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा। –आईएएनएस एकेके/आरजेएस

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