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नई दिल्ली: एनएचआरसी ने आग लगने से हुई मृत्यु पर लिया संज्ञान, मुख्य सचिव, सीपी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में लगी भीषण आग मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल 19 मई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी में एक और बड़ी आग की घटना में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला सहित छह अन्य घायल हो गए थे, घटना मुस्तफाबाद के एक रिहायशी इलाके में इमारत की पहली मंजिल पर हुई जहां बिजली के सामान जैसे इनवर्टर और स्टेबलाइजर्स बनाए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। आयोग ने कहा है कि, यदि यह सही है तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं मांगी गई रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मृतक के परिजनों को मुआवजे का भुगतान और घटना के दौरान घायल हुए पीड़ित श्रमिकों को प्रदान किए जा रहे चिकित्सा उपचार की स्थिति शामिल है, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग के मुताबिक, दिल्ली में बार बार आग की घटनाओं से बचने के लिए, दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग बहु-मंजिला इमारतों और दिल्ली क्षेत्र में ऐसे सभी भवन जिनके पास लाइसेंस नहीं है और अग्नि सुरक्षा मानदंडों को बनाए नहीं रखते हैं, शीघ्रता से उनकी अग्नि लेखा परीक्षा शुरू करें और एक रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। आयोग ने आगे देखा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कारखाने और अन्य वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जो बिना लाइसेंस और निवासियों, श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना चल रही हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों में सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है। --आईएएनएस एमएसके/एएनएम

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