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Sunday, March 15, 2026
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नायब सैनी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में SC आरक्षण में सब-कैटेगरी को किया लागू ,सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही SC आरक्षण में सब-कैटेगरी को लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले सभी राज्यों को इसे लागू करने का अधिकार दिया था।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। हरियाणा विधानसभा चुनाव में BJP ने बड़ी जीत हासिल की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में नायब सिंह सैनी की बड़ी भूमिका रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने नायब सिंह सैनी के कामों को देखते हुए बीजेपी को अपना वोट दिया। यही कारण है कि बीजेपी आलाकमान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के अगले ही दिन 18 अक्टूबर को अपनी कैबिनेट के समर्थन के साथ आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया है।

“एससी के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला लिया गया”

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृव में कैबिनेट मीटिंग में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला लिया गया है। 18 अक्टूबर 2024 को हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि हम इसको आज से ही लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सर्वोच न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे लागू करने का अधिकार दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अब हरियाणा में अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई थी, उनको इस कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार अब इस आरक्षण को लागू करने के बाद अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे पाएगी।

SC के इस फैसले के बाद दलितों के एक वर्ग ने विरोध भी किया था

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमने कैबिनेट बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान किया है, जो एससी में वर्गीकरण को करने को लेकर था। हमने अपनी कैबिनेट में इसे आज 18 अक्टूबर 2024 से ही लागू करने का फैसला ले लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले फैसला सुनाया था कि राज्य की सरकारों को अधिकार है कि वे SC-ST आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इससे उन जातियों को लाभ मिलेगा, जो ज्यादा पिछड़ गयी हैं। इसके लिए कोटे के अंदर ही अलग से कोटा बनाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलितों के एक वर्ग ने इसका विरोध भी किया था और अगस्त महीने में 1 दिन का भारत बंद भी रखा था।

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